तिरंगा के इतिहास को स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों से जोड़ने की जरूरत

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भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर, अनगिनत परिवार अपने घरों पर तिरंगा फहराकर उन कई शहीदों, पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने हमारी आजादी को संभव बनाया है।

‘हर घर में तिरंगे के झंडे’ को एक खाली नारा या एक रस्म के रूप में घोषित करने से आगे जाने के लिए, हमें अपने इतिहास को याद रखने की जरूरत है कि हमारी आजादी को जीतने में क्या महत्वपूर्ण था।

हमारा तिरंगा झंडा भारत के संविधान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। जून 1947 में, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए राजेंद्रप्रसाद की अध्यक्षता में बारह सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया। राष्ट्रीय ध्वज समूह के रूप में गठित समूह में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी. राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, के.एम. पनिकर, फ्रैंक एंथनी, पट्टाभि सीतारमैया, हीरालाल शास्त्री, बलदेव सिंह, सत्यनारायण सिन्हा शामिल थे।

यह सर्वविदित था कि समिति के सदस्य मौजूदा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव करेंगे, जिसमें अशोक चक्र के साथ चरखा को बदलने का महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।

1931 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया। व्यवहार में, झंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, कांग्रेस पार्टी से परे, सभी के लिए मुख्य बैनर बन गया।

संविधान सभा में बहस में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने ध्वज को स्वतंत्र भारत के लिए बलिदान के प्रतीक के रूप में उल्लेख किया।

चर्चा में भाग लेने वाले एचके खांडेकर ने कहा, “कई लोग जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिन्हें पीटा गया और मार डाला गया, उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ब्रिटिश साम्राज्य ने झंडे को नष्ट करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि, हमने इसकी रक्षा करना जारी रखा है।”

तिरंगे झंडे के अलावा, अन्य झंडे भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता से प्रदर्शित हुए। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बहादुरीपूर्ण संघर्षों में, कम्युनिस्टों, श्रमिकों और किसानों और उनका समर्थन करने वालों ने संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में लाल झंडा लहराया। चेन्नई में 1923 की श्रमिक रैली में पहली बार लाल झंडा फहराया गया था। फिर यह देश के कोने-कोने में गया।

कई आदिवासियों ने अपने झंडे लेकर अंग्रेजों के खिलाफ सभी विद्रोहों और संघर्षों में भाग लिया। संविधान सभा में आदिवासियों की आवाजों में से एक रहे जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, “प्रत्येक (आदिवासी) गांव का अपना झंडा होता है। कोई अन्य जनजाति दूसरे के झंडे की नकल नहीं कर सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ जनजातियां अपने झंडे के सम्मान की रक्षा के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगी, अगर कोई किसी के झंडे को ललकारने की हिम्मत करता है। अब से उन सभी गांवों में दो झंडे होंगे। पिछले छह हजार वर्षों से हमारे पास झंडा है। अब से हमारे पास यह राष्ट्रीय ध्वज एक और ध्वज के रूप में होगा, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है…।”

तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखे गए कई अन्य झंडे आज भी जीवित हैं। अन्याय के खिलाफ संघर्ष में लाल झंडा गर्व का प्रतीक बना हुआ है।

राष्ट्रीय ध्वज के रंग किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और तिरंगा एक धर्मनिरपेक्ष ध्वज बना रहा। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू ने कहा, “कुछ लोगों ने ध्वज के महत्व को गलत समझा है और सोच रहे हैं कि यह सांप्रदायिकता पर आधारित है। उनका मानना ​​है कि झंडे का यह हिस्सा इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, वह हिस्सा उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब झंडे को पहली बार डिजाइन किया गया था, तब रंगों को कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं दिया गया था।”

एक अन्य सदस्य शिबन लाल सक्सेना ने कहा, “हमने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि तीन रंगों का कोई विशेष सांप्रदायिक महत्व नहीं है। जो लोग आज साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं, उन्हें उस झंडे को सांप्रदायिक झंडे के रूप में लेने की कोई जरूरत नहीं है।”

इसके बाद हुई चर्चा में ध्वज के रंगों के अर्थ के बारे में रचनात्मक स्पष्टीकरण दिया गया कि ध्वज में केसरिया रंग त्याग का प्रतिनिधित्व करता है, हरा रंग प्रकृति की निकटता का प्रतिनिधित्व करता है और सफेद शांति और अहिंसक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि झंडा सांप्रदायिक नहीं था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने स्पष्टीकरण में कहा : “हमेशा जाग्रत, सक्रिय और आगे बढ़ते रहें। यह ध्वज हमें एक स्वतंत्र, लचीले, दयालु, सम्मानजनक, लोकतांत्रिक समाज के लिए काम करने के लिए कहता है, जहां सभी ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू, बौद्धों के लिए एक सुरक्षित स्थान है।”

बहस का तीसरा पहलू सामाजिक न्याय और उत्पीड़न और भूख से मुक्ति के बारे में था। झंडे को आजादी का प्रतीक बताते हुए नेहरू ने कहा कि जब तक देश में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भूखे और बिना कपड़ों के हैं, विकास के अवसरों की कमी है, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं होगी।

वह भावना कई अन्य लोगों के भाषणों में प्रतिध्वनित हुई। बहुत ही शांत और असंवेदनशील सोच में – पचहत्तर साल बाद, ‘हाउस टू हाउस तिरंगा’ अभियान करोड़ों परिवारों को बेघर, भूमिहीन और निम्न-आय के लिए छोड़ रहा है।

संविधान सभा द्वारा व्यक्त भावनाओं पर विश्वास करते हुए, भारी असमानताओं को जन्म देने वाले कट्टरपंथी पूंजीवादी आर्थिक ढांचे के खिलाफ एक दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है।

22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने तिरंगे को अंगीकार किया तो देश की आजादी के लिए बलिदान, उसे हासिल करने के लिए एकता, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बहस शामिल थी। उस समय आरएसएस का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक व्यवस्था भी थी, जो तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं करती थी।

आरएसएस के मुखपत्र ‘पांचजन्य’ पत्रिका ने कहा, ‘भाग्य से सत्ता में आने वालों ने यह तिरंगा झंडा हमारे हाथ में दे दिया है।लेकिन हिंदू उस झंडे का न कभी सम्मान करेंगे और न ही स्वीकार करेंगे। ‘तीन’ शब्द बुराई का द्योतक है। तीन रंगों वाला यह झंडा निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश को नुकसान पहुंचाएगा।” ऐसा उन्होंने 1947 में लिखा था।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ध्वज को भगवा ध्वज रखने की आरएसएस की इच्छा, मनुस्मृति पर भारत के संविधान को आधार बनाने की आरएसएस की इच्छा के समान थी।

स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के दो दिनों के भीतर सरकार द्वारा आरएसएस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक साल के बाद प्रतिबंध हटाने के लिए आरएसएस संगठन पर लगाई गई कई शर्तों के बीच यह शर्त थी कि वह राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए। एचवीआर अयंगर, जो तत्कालीन गृह सचिव थे, ने इस संबंध में मई 1949 में आरएसएस नेता एमएस गोलवलकर को एक पत्र लिखा था।

पत्र में कहा गया है कि “राष्ट्र को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को खुले तौर पर अपनाना आवश्यक है कि राज्य के प्रति निष्ठा में कोई भेदभाव नहीं है।” आरएसएस संगठन के पास उस समय की परिस्थितियों में इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

अब आरएसएस उन लोगों से कह रहा है, जो देश को उस इतिहास की याद दिलाते हैं कि “इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना बंद करें।” आरएसएस यह कहने को भी तैयार नहीं है कि इस तरह की राय पूरी तरह गलत है। आरएसएस नेता कल्लाडका प्रभाकर भट्ट ने हाल ही में कहा है कि “अगर हिंदू समाज एकजुट है, तो भगवा तवजम (भगवा झंडा) राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा।”

राष्ट्रीय ध्वज, जो एक राष्ट्र के रूप में भारत के कुछ मूल मूल्यों को दर्शाता है, आरएसएस के लिए अभिशाप बना हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के वे मूल्य धार्मिक संबद्धता से परे धर्मनिरपेक्ष नागरिकता से जुड़ी देशभक्ति में निहित हैं।

ऐसे मूल्यों को आज सत्ता में बैठे लोगों के हमलों से बचाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ ‘हर घर पर तिरंगा झंडा’ नामक एक आंदोलन होना चाहिए, जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को इस तरह से मजबूत करते रहे हैं कि अंग्रेजों की विभाजन नीति को मात दें।

संविधान की प्रस्तावना में, झंडा फहराने का कार्य इस धर्म या उस धर्म का उल्लेख किए बिना ऐतिहासिक शब्दों, “हम भारत के लोग” के अनुरूप होना चाहिए।

✒️आलेख:-बृंदा करात(लेखिका माकपा की पोलिट ब्यूरो सदस्य है।)